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69000 शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने दी बहुत बड़ी राहत

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपीलों पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के दिए गए आदेश को स्टे कर दिया है.

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 37 हज़ार से अधिक पदों को होल्ड करने का आदेश सरकार को दिया था.

हाई कोर्ट के आज के आदश के बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोके गए पदों को अलावा बाकी बचे पदों पर भर्ती शुरू कर सकती है.

क्या है ये पूरा मामला

69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी.

जनवरी 2019 में हुई भर्ती परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था.

परीक्षा 150 अंकों की थी जिसमें से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को कम-से-कम 65% यानी 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम-से-कम 60% यानी 90 अंक लाने थे.

लेकिन इससे पहले सहायक शिक्षकों के 68,500 पदों के लिए जब भर्ती हुई थी तब सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ़ 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% था.

नई भर्ती में कट ऑफ़ बढ़ाने को अदालत में चुनौती दी गई. 11 जनवरी 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बैंच ने कट ऑफ़ को फिर से 45 और 40 फ़ीसदी कर दिया.

लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने मई 2019 में हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी. वहीं बीएड और बीटीसी पास कर चुके अभ्यर्थियों के एक समूह ने भी हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी.

नतीजा आने से पहले ही भर्ती का ये मामला अदालती दाँवपेंच में फंस गया.

अदालत में सुनवाई चलती रही और फिर 6 मई 2020 को हाईकोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कट ऑफ़ को फिर से 97 नंबर और 90 नंबर कर दिया.

बेसिक शिक्षा विभाग ने13 मई को नतीजे जारी कर दिए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.

लेकिन अभ्यर्थियों के समूह ने परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों की वैधता पर सवाल करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी.

लखनऊ बैंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया 12 जुलाई तक रोक दी है.

वहीं शिक्षामित्रों के एक और समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

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