लखनऊ में बढ़ते कोरोना केस को देखते 4 थाना क्षेत्रों में 20 जुलाई से वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित कर के प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन चार थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में सोमवार सुबह 5 बजे से 24 जुलाई रात्रि 10 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को निकलने की छूट रहेगी। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयां, सब्जी, फल, दूध, दवा व किराना आदि की दुकाने खुली रहेगी।
वृहद कंटेनमेंट जोन में ये सेवाएं रहेगी जारी
- सब्जी के सचल दलों को छूट लेकिन करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन।
- रेल सेवाएं, विमान सेवाएं और परिवहन निगम की बसें संचालित होंगी।
- हाईवे पर वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। हाईवे पर पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुलेंगे।
- धार्मिक स्थलों को भी दी गई है छूट लेकिन रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों का ध्यान।
DM_Order_Large_Containment_19th July