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लखनऊः कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 1394 लोगों पर कार्रवाई, पांच लाख वसूले

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लखनऊ में ज़िला प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन रोकने के लिए अभियान चला रहा है. इसके तहत उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.

प्रशासन ने लखनऊ में 1394 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 4 लाख 99 हज़ार रुपए वसूले हैं. वहीं शुक्रवार को 669 लोगों पर कार्रवाई करते 3 लाख 19 हज़ार रुपए का जुर्माना वसूला गया.

प्रशासन की ओर से जुर्माना वसूलने के बाद 26700 मास्क रियायतीं दरों पर लोगों के बीच बांटे गए हैं.

प्रशासन का मक़सद कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन रोककर वायरस की चेन को तोड़ना है.

कोविड महामारी का अभी कोई इलाज और टीका नहीं है. सिर्फ़ अहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग को ही अभी तक कारगर उपाय माना गया है.

राजधानी लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन रोकने के लिए थानेवार कुल 80 टीमें गठित की गई हैं.

मंडलायुक्त, ज़िलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने शहर में भ्रमण कर टीमों के कार्य की समीक्षा की और उल्लंघ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तेज़ करने के निर्देश दिए.

दरअसल जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए ज़िलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 80 टीमो का गठन थानेवार किया गया था.

ये टीमें जनपद में मास्क पहनने, सेनेटाइज़ेशन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराने के लिए बनाई गई थीं.

इन्हीं टीमों के काम के सत्यापन के लिए आज ज़िले के शीर्ष अधिकारियों ने शहर का दौरा किया.

ज़िलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किये गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है. इस लिए सभी टीमो को प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

ज़िलाधिकारी ने बताया गया कि जुर्माने के बाद शुक्रवार को 2390 मास्क और अभी तक कुल 26700 मास्क रियायती दरों पर लोगों में बाटे जा चुके हैं.

ज़िलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी. यदि किसी भी प्रतिष्ठान/व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी. साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों ,बैंक्स इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है.

कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनेटाइज़र आदि रखना अनिवार्य है, अन्यथा ऐपेडैमिक एक्ट के तहत एफ़आईआर दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.

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