केंद्र सरकार ने अनलॉक तीन के तहत खुलने जा रहे जिम और योग संस्थान जैसी सेवाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. ये संस्थान 5 अगस्त यानी आज से खोले जाएंगे.
हालांकि स्पा, स्टीम बॉथ और स्वीमिंग पूल पहसे की ही तरह अब भी बंद ही रहेंगे.
जिम और योग संस्थानों को कुछ ख़ास दिशानिर्देशों के साथ खुलने की अनुमति दी जा रही है.
यहां एक व्यक्ति के लिए कम से कम चार वर्ग मीटर एरिया होना चाहिए. यही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए मशीनें पर्याप्त दूरी पर रखी जानी अनिवार्य हैं.
परिसर में आने जाने के लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल होना चाहिए. यदि परिसर के बाहर खुली जगह हो तो वहां भी उपकरण रखे जा सकते हैं.
परिसर में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का ध्यान रखते हुए दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फिट की दूरी अनिवार्य की गई है.
भुगतान के लिए बिना संपर्क वाली प्रणाली जैसे डिजीटल पेमेंट पर ज़ोर दिया गया है.
यही नहीं आद्रता का स्तर 40-70 फ़ीसदी और एसी का तापमान 24-30 के बीच रखने के लिए कहा गया है.
परिसर के रास्ते, इमारत, कमरों, वॉशरूम और टॉयलेट्स को नियमित सेनेटाइज़ किया जाना चाहिए.
योग क्रिया को खुली जगह में किया जाना चाहिए. योग के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश भी देखें जाएं.
सेशन में 15-30 मिनट का अंतराल होना चाहिए ताकि आने-जाने वाले लोगों का आपस में संपर्क कम से कम हो.
संभव हो तो फिटनेस की क्लास ऑनलाइन ही दी जानी चाहिए. कमरे के आकार के हिसाब से क्लास में शामिल होने वाले लोगों की योजना बनाई जानी चाहिए.
पर्सनल ट्रेनर को भी छह फिट की दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है. ऐसी एक्सरसाइज़ करानी चाहिए जिनमें ट्रेनर और एक्सरसाइज़ करने वालों का शारीरिक संपर्क न हो.
सिर्फ़ उन ही जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाज़त दी गई है जो कंटेनमेंट ज़ोन में नहीं आते हैं.
परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. हालांकि एक्सरसाइज़ या योग करते वक़्त मास्क हटाया जा सकता है.
परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतू एप इस्तेमाल करना भी अनिवार्य किया गया है.