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प्रदेश में बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीज होटल में रह सकेंगे, एल वन प्लस चिकित्सा सुविधा का शासनादेश जारी

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उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना संक्रमित बिना लक्षणों वाले मरीजों के लिए होटल में एल वन प्लस स्तर की चिकित्सा सुविधा देने का शासनादेश जारी कर दिया। बेहतर चिकित्सा चाहने वाले बिना लक्षण वाले रोगियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसमें होटल का चयन व उसके शुल्क का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा जिससे मरीजों पर ज्यादा बोझ न पड़े।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि दो लोगों के रुकने की व्यवस्था वाले कमरे का किराया 2000 रुपये और एक व्यक्ति के रुकने वाले कमरे का किराया 1500 रुपये से अधिक नहीं होगा। एल वन प्लस चिकित्सा सुविधा में सिर्फ लक्षण विहीन पॉजिटिव मरीजों को ही रखा जाएगा।

मरीजों का इलाज सरकारी डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ करेंगे। इसके लिए मरीजों से प्रतीकात्मक रूप से एकमुश्त दो हजार रुपये लिए जाएंगे। सीएमओ मरीज की स्थिति व सहमति के आधार पर एल वन प्लस सुविधा में रहने की अनुमति देंगे। होटल के 25 फीसदी कमरे एक व्यक्ति, महिलाओं, छोटे बच्चों, 50 से 65 वर्ष तक के लोगों को दिए जाएंगे। बचे 75 फीसदी कमरे दो लोगों को दिए जाएंगे।

गंभीर मरीजों, बुजुर्गों, बिना अभिभावक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलेगी यह सुविधा

शासनादेश के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, असाध्य रोग से ग्रस्त रोगियों व अभिभावक रहित छोटे बच्चों को यहां भर्ती नहीं किया जाएगा। सफाई की व्यवस्था होटल संचालक को करनी होगी।

24 घंटे इलाज की सुविधा देने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट में एक एमबीबीएस या आयुष डॉक्टर, दो नर्सिंग स्टाफ और एक फार्मासिस्ट तैनात किया जाएगा। चिकित्सीय दल के रहने की व्यवस्था उसी होटल या फिर पास के भवन या होटल में की जाएगी।

किसी मरीज की तबीयत बिगड़ने की आशंका पर उसे तुरंत जरूरत के अनुसार एल टू या एल थ्री अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में बची राशि होटल मरीज को वापस कर देगा।

 

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साभार : अमर उजाला

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