UP Home Isolation Guidelines
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उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किये होम आइसोलेशन के दिशा निर्देश

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यूपी सरकार ने कोरोना मरीज़ों के होम आइसोलेशन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. तय प्रोटोकॉल और शर्तों के साथ लोग घर में आइसोलेशन में रह सकेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बड़ी संख्या में कोविड-19 के लक्षणविहीन संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि  सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ होम आइसोलेशन लागू कर रही है.

उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन को लागू करने के साथ-साथ लोगों को कोविड-19 से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए. इस अभियान में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया सहित बैनर, होर्डिंग, पोस्टर तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए.

उन्होंने मास्क के अनिवार्य रूप से उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि बेहतर इम्युनिटी कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को ‘आरोग्य सेतु’ एप तथा ‘आयुष कवच-कोविड’ एप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आज होम आइसोलेशन के निम्न दिशा निर्देश जारी किये है. रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.

1522- Home Isolation

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